सहायक शिक्षा भर्ती         

काउंसिलिंग, अंतिम चयन सूची जारी करने पर की रोक

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Chhattisgarh Assistant Teacher Recruitment : काउंसिलिंग, अंतिम चयन सूची जारी करने पर की रोक

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लटकने के आसार नजर आने लगे हैं। इस मामले में डीएलएड [D El ED] उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में की गई आपत्ति को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पद के लिए आवेदन करने वाले बीएड[B Ed] उम्मीदवारों की काउंसिलिंग और उनकी अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक हैं

सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court] के फैसले को बनाया गया आधार


सर्वोच्च न्यायालय [Supreme Court] के फैसले को बनाया गया आधार

याचिका में तर्क दिया गया है कि सहायक शिक्षकों की पात्रता में बीएड [B Edअभ्यर्थी को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने विशेष रूप से ट्रेंड नहीं हैं। जबकि डीएलएड [D El EDप्रशिक्षित प्राथमिक के लिए विशेष प्रशिक्षित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 से


भर्ती के लिए हो चुकी है परीक्षा

विज्ञापन के आधार पर देखे तोह 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित किया गया, जिसमें बीएड [B Ed] और डीएलएड [D El ED] प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती नियम 2019 के मुताबिक बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने पर डीएलएड [D El ED] प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह और अन्य अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर नियम को चुनौती दी है।