Breaking news: अब पहली से पांचवीं कक्षा तक सिर्फ D El Ed कैंडिडेट पढ़ा सकेंगे, विरोध मे है B Ed छात्
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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम लागू कर दिए है।
पहली से पांचवी तक छात्रों को पढ़ाने के लिए D El Ed आवश्यक होगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया B Ed की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट अब इसमें शामिल नही हो पाएंगे
आदेश में कहा गया B Ed कैंडिडेट सिर्फ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे
अब इस आधार पर नई भर्तीयो के लिए हो रहा है काउंसिलिंग,
कैंडिडेट को दस्तावेज सत्यापन के लिए कर दिया गया अलग।
b ed की डिग्री रखने वाले छात्र अब नए नियम के विरुद्ध में आ गए है, उनका कहना है की जब नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला गया था,
उस आधार पर ही उन्हे नियुक्ति मिलना चाहिए, B Ed के छात्रों ने नए नियम के विरुद्ध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और B Ed छात्रों ने अंतिम आदेश तक नियुक्ति पर रोक की मांग की है
B Ed छात्रों ने अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हे ज्ञापन सौंपा है।
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